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बिहार : मकान निर्माण के नक्शा अनुमोदन नियमों में बदलाव की तैयारी

AI निर्मित तस्वीर

पटना । बिहार सरकार ने राज्य में आवासीय भवनों के नक्शा अनुमोदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए भवन उपविधि का मसौदा तैयार किया है। उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्री समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल की औपचारिक स्वीकृति ली जाएगी।

नई प्रक्रिया के तहत 12 मीटर यानी तीन से चार मंजिला तक की ऊंचाई वाले आवासीय भवनों के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता को समाप्त करने का प्रावधान है। इसके लिए रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या इंजीनियर द्वारा तैयार मानक स्वप्रमाणित नक्शा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा और निर्धारित सरकारी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद सिस्टम से ऑटोमेटिक स्वीकृति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकेगा।

अन्य मामलों में 30 दिनों के भीतर नक्शा स्वीकृत न होने पर उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। साथ ही, नक्शे की मंजूरी की वैधता अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है। भवनों को ऊंचाई और जोखिम के आधार पर श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें 12 मीटर तक के भवनों को निम्न जोखिम श्रेणी में रखा गया है।

नियमों के अनुसार मकान तक पहुंचने वाला रास्ता कम से कम 3.7 मीटर यानी लगभग 12 फीट चौड़ा होना चाहिए। सड़क को 12 फीट चौड़ा करने के लिए जमीन छोड़ने वाले भूखंड मालिकों को अतिरिक्त एफएआर का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा सभी प्रकार के भूखंडों के लिए बेस एफएआर 3 तय किया गया है और छोटे भूखंडों को सेटबैक नियमों से छूट दी गई है।





स्रोत: ndtv.in

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