पटना (राज टाइम्स). बिहार सरकार में लॉकडाउन में बढ़ती जा रही शक्ति में ढील देते हुए कई तरह की दुकानों और संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है । बिहार सरकार के गृह विभाग के मुख्य अपर सचिव आमिर सुबहानी ने पत्र जारी कर यह निर्देश दिया है । हांलाकि दुकानों को खोलने में कुछ शर्तों का भी पालन किया जाएगा ।
जानें कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी...
1) इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर्स ( विक्रय एवं मरम्मत) ।
2) इलेक्ट्रॉनिक गुड्स- मोबाईल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी (विक्रय एवं मरम्मत) ।
3) ऑटोमोबाइल टायर एवं ट्यूब मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत ।
4) निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान तथा सीमेंट, स्टील, बालू , स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट शटरिंग सामग्री ।
5) ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें प्रत्येक एक दिन के अंतराल पर खोली जा सकती है गैरेज एवं वर्कशॉप प्रति दिन खोला जा सकता है ।
6) हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान (प्रमंडलीय मुख्यालय स्तर पर दो एवं जिला स्तर पर एक दुकान खोली जा सकती है ।
साथ ही प्रदूषण जांच केंद्र भी खोली जा सकती है ।
बिहार सरकार ने सभी अधिकारियों से कहा है की दुकानों को खोलने के संबंध में भीड़ को कम करने के दृष्टिकोण से जिला-पदाधिकारी दिन के अलग-अलग समय अथवा सप्ताह के अलग-अलग दिनों में दुकानें खोलने का निर्णय ले सकते हैं ।
सरकार ने कहा की सभी जिला पदाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत उपर्युक्त का समावेश करते हुए समुचित आदेश निर्गत करेंगे ।
रिपोर्ट - धीरज झा पटना
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