पटना (राज टाइम्स) । बिहार में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया
है। पुलिस मुख्यालय ने पुलिस की ट्रेनिंग और तबादलों को लेकर बड़े कदम उठाए हैं।
दरअसल, पुलिस मुख्यालय ने फैसला लिया है कि एक
जिला या रेंज में पोस्टिंग पा चुके पुलिसकर्मियों को फिर से उसी जगह पर पोस्टिंग
नहीं दी जाएगी। इसका अर्थ है कि एक ही जगह पर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति दो बार
नहीं होगी । सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक उस जिले या इकाई में दोबारा तैनात नहीं
हो सकते हैं जहां एक बार रह चुके हैं । जिला, रेंज
और इकाइयों के लिए जो समय सीमा तय है उससे ज्यादा रहने की इजाजत भी किसी को नहीं
मिलेगी। अवधि की गणना 31 दिसंबर से होगी वही तबादले के लिए हर वर्ष 15 अप्रैल तक
आदेश जारी होगा व 31 मई तक पालन करना होगा। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि अच्छे
रिकॉर्ड वाले पुलिसकर्मियों को उनकी मनपसंद पोस्टिंग भी दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही
विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि गृह जिले में किसी भी पुलिसकर्मी को पोस्टिंग
नहीं मिलेगी। तबादले के लिए दो श्रेणी होगी, एक
में वैसे अधिकारी व जवान होंगे जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, दूसरी
सूची में दागी पुलिस कर्मी होंगे, सबसे पहले
अच्छे रिकॉर्ड वाले के तबादले पर विचार होगा व उपलब्धता के आधार पर मनचाही
पोस्टिंग मिलेगी।
बता दें की अब ट्रेनिंग के बाद होने वाली परीक्षा को पास करने के लिए
भी दो मौके दिए जाएंगे, साथ ही
प्रशिक्षण के दौरान अगर कोई भी 30 से अधिक बार अनुपस्थित पाया जाएगा तो उसे पूरा
प्रशिक्षण दोबारा करना होगा तभी आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही ट्रेनिंग के
दौरान छुटियाँ भी कम दी जाएगी। सिपाही, दरोगा या
डीएसपी को इस परीक्षा में फेल होने पर पास करने को अधिकतम दो अवसर मिलेंगे।
ट्रेनिंग में किसी विषय में कम नंबर होने पर ग्रेस मार्क देकर पास करने की परंपरा
समाप्त कर दी गई है। सिपाही, दरोगा या
डीएसपी पर यह नियम लागू होगा।
रिपोर्ट- धीरज झा
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