- स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश पत्र
बिहार/अररिया(राज टाइम्स)। बिहार में नोवल
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा भेजे गए पत्र में आदेश देते हुए सभी के लिये घरों से
बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यह मास्क 2 लेयर कपड़े का बना होना
चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए N-95 मास्क अनिवार्य होगा।
सभी प्रकार के विक्रेताओं एवं सेवा देने वालों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस
संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने मुख्य सचिव बिहार, अपर सचिव बिहार, आपदा प्रबंधन के
प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारियों, वरीय आरक्षी अधीक्षक एवं
आरक्षी अधीक्षक को इसका अनुपालन सख्ती से करवाने की बात कही गई है। अररिया जिले के
जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में सभी थानों को अवगत कराते हुए
इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमता हुआ
पकड़ा जाता है तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 तथा बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19
रेगुलेशंस 2020 के तहत कार्यवाही की जाएगी। अभी कोरोना की वजह से संपूर्ण लॉकडाउन है। सभी धार्मिक
स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद,
गुरुद्वारे आदि बंद हैं। ऐसे में कल से मुसलमानों का पवित्र रमजान शुरू हो रहा है
जिसे देखते हुए कई उलेमाओं ने पत्र जारी करते हुए लोगों से घरों में रहकर नमाज
पढ़ने एवं इफ्तार पार्टी एवं किसी भी अन्य प्रकार के जमावड़े से बचने की हिदायत दी
है। वहीं पुलिस प्रशासन भी सभी से पवित्र रमजान के दौरान घरों में रहकर नमाज अदा
करने की अपील कर रहे हैं।
रिपोर्ट- रंजीत ठाकुर
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