Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News

latest

निचली अदालतों में अब 14 अप्रैल तक नहीं किए जाएंगे न्यायिक कार्य


पटना (राज टाइम्स)। सूबे के सभी निचली अदालतों में अब 14 अप्रैल तक किसी भी तरह का न्यायिक कार्य नहीं किया जाएगा।अभी तक हाईकोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी के अनुसार बिहार की निचली अदालतों में 31 मार्च तक न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया गया था और इसकी सूचना सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को  दे दी गई थी। उक्त आदेश के बाद राज्य की सभी निचली अदालतों में नये कार्य 31 मार्च तक नहीं किए जा रहे थे। 31 मार्च मंगलवार को हाईकोर्ट की स्टैैडिंंग कमेटी फिर बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी लागू करने एवं लॉक डाउन के आदेश का पूरी तरह पालन करने के लिए राज्य की सभी निचली अदालतों में 14 अप्रैल तक किसी भी तरह का न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्देश संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को दिया जाए। इसके बाद यह निर्देश सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को जारी किया गया है। 

इस बात की जानकारी पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नवनीत कुमार पाण्डेय ने दी है। उन्होंने बताया कि पहले के निर्णय के अनुसार कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 31 मार्च तक न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्देश सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को दिया गया था।लेकिन मंगलवार को फिर हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब निचली अदालतों में भी न्यायिक कार्य 14 अप्रैल तक नहीं किए जाएंगे।यह निर्णय स्टैंडिंग कमिटी द्वारा लिया गया है।इसकी जानकारी सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को मंगलवार को भेज दी जाएगी।

कोई टिप्पणी नहीं