शादी समारोह में ढील रात 10 बजे के बाद कर्फ्यू
शाम 4 बजे ही बंद हो जाएंगे बाजार, कार्यालय।
शादी समारोह में अब 50 लोगों की ही अनुमति, नहीं बजेगा डीजे
पटना (राज टाइम्स)
राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने लॉक डाउन से फिलहाल इनकार कर दिया है लेकिन पहले से जारी नाइट कर्फ्यू को इवनिंग कर्फ्यू में बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में प्रतिबंधों को और सख्त करने का निर्णय लिया गया।
पिछले 18 अप्रैल को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त भी अन्य कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। सभी प्रतिबंध 29 अप्रैल से 15 मई तक लागू रहेंगे। यानी बृहस्पतिवार से इवनिंग कर्फ्यू शुरू होगा।
बृहस्पतिवार से सारी दुकानें शाम 6 बजे की बजाय 4 बजे ही बन्द होंगी। अल्टरनेट व्यवस्था के तहत अलग अलग दिन व इलाके में दुकानें खुलेंगी। रात्रि कर्फ़्यू अब शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। इससे पूर्व यह रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किया जाता था।
शादी समारोह के लिए 10 बजे रात से कर्फ्यू ।
विवाह समारोह में शामिल होने वालों की संख्या 100 से घटाकर 50 व्यक्ति कर दी गई है एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। विवाह समारोह के लिए इवनिंग कर्फ्यू नहीं बल्कि रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगी। विवाह समारोह में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा ।
इस अवधि के दौरान सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे। आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर इससे वंचित रखा गया है । सभी कर्मियों ( सरकारी एवं गैर – सरकारी सेवक ) को घर से काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 4 बजे शाम तक बन्द हो जाएंगे।
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के बारे में पूर्व में दिए गए ऑर्डर का सख्ती से अनुपालन जिला पदाधिकारी करेंगे और उसका व्यापक प्रचार – प्रसार भी करायेंगे ।
यह प्रतिबंध जिन गतिविधियों पर लागू नहीं होगा उनमें सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत सिटिंग क्षमता के अधीन चलेंगे। इसके अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियाँ, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान, ठेला पर फल / सब्जी की घूम – घूम कर बिक्री करने वाले तथा कृषि कार्य जारी रहेंगे। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 9 बजे तक Take home अनुमान्य होगा।
जिला प्रशासन जिले के अंदर जरूरत के अनुरूप कंटेनमेंट जोन्स गठित करेंगे और उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त प्रतिबंध यथा सब्जी , फल , मांस , मछली , किराना एवं दवा की दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने का अधिकार जिला प्रशासन के पास होगा।
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