सुपौल प्रशासन द्वारा लोकडाउन के उल्लंघन करने वालो के लिए कुछ सख्त कदम उठाए गए है, जिसमें 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है।*1) राशन दुकान , मेडिकल स्टोर, सब्जी एवं फल दुकान के आलावा खुले पाए गए सभी दुकान का लाइसेंस रद्द किया जाएगा, तथा उपरोक्त मालिक को सरकारी आदेश ना मानने के जुर्म में करवाई की जाएगी।2) कोई भी वाहन (दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया) जो अनावश्यक रूप से घूमते या यात्री को ले जाते पाए जाने पर, वाहन मालिक और ड्राइवर पर कार्रवाई की जाएगी।3) कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई स्टोर, आदि खुले पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।4) एक जगह 5 व्यक्ति या उससे ज्यादा घर के बाहर अनावश्यक रूप से पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।5) सड़क पर इधर उधर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।6) किसी भी कोचिंग संस्थान या शिक्षण संस्थान के खुले पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।7) बच्चो को बाहर किसी भी प्रकार के खेल( क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी इत्यादि) खेलने पर कार्रवाई की जाएगी।8) किसी भी स्थान पर शादी, समारोह, उत्सव करवाने वाले परिवार पर कार्रवाई की जाएगी।9) किसी भी प्रकार के शमशान यात्रा (हिन्दू, मुस्लिम कोई भी) में भीड़ को लेकर जाने पर कार्रवाई की जाएगी।घर के अंदर रहे, खुद बचे, दूसरो को बचाए।
लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ सुपौल प्रशासन ने उठाये सख्त कदम
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